रादौर, 8 जुलाई (कुलदीप सैनी) : नगर निकाय विभाग ने एक अधिसूचना जारी कर नगरपालिका की दुकानों को कब्जाधारी द्वारा किसी अन्य के नाम ट्रांसफर करने की अनुमति दे दी है। वर्षो से विभाग की ओर से ट्रांस्फर कार्य रोक लगाई हुई थी। ट्रांसफर कार्य खुलने से दुकानों पर काबिज मालिकों में खुशी की लहर है।
नपा कर्मचारी संजीव सैनी ने बताया कि विभाग की ओर से एक अधिसूचना जारी की गई है। जिसके तहत जो व्यक्ति नपा की दुकानों पर 20 साल से कम समय से काबिज है वह अब इसे दूसरे के नाम ट्रांसफर कर सकेगा। जबकि 20 वर्ष से अधिक समय में व्यक्ति इन दुकानों को कलेक्टर रेट पर अपने नाम करवा सकते है। नाम ट्रांसफर करने के लिए मालिक व जिसके नाम दुकान ट्रांसफर होनी है उसका एफिडेविट देना होगा। जिसके बाद प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और जल्द ही दुकान अन्य के नाम ट्रांसफर हो जाएगी। ऐसे व्यक्ति नपा कार्यालय पहुंच कर इस कार्रवाई को आगे बढ़ा सकते है।