रादौर, 1 जून (कुलदीप सैनी) : महिला एवं बाल विकास विभाग की ओर से जठलाना गांव में एक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जिसमें सीडीपीओ कुसुम लता ने बतौर मुख्यातिथि शिरकत की। जबकि कार्यक्रम की अध्यक्षता सर्कल सुपरवाइजर मीना कांबोज ने की। कार्यक्रम में महिलाओं व युवतियों ने भाग लिया। इस दौरान उन्हें कम आयु में शादी करने के नुकसान के बारे जानकारी दी गई और कम आयु में शादी करने का विरोध करने के लिए जागरूक किया गया। इस अवसर पर सीडीपीओ कुसुमलता व मीना कांबोज ने कहा कि बताया कि कम उम्र में शादी कानूनी अपराध है। सरकार की ओर से लड़कियों की आयु 18 वर्ष और लड़कों की आयु 21 वर्ष निर्धारित की गई हैै। सभी को इसी आयु में अपने बच्चों की शादी करनी चाहिए। कम आयु में शादी करने से युवाओं पर शारीरिक व मानसिक दोनों प्रकार का विपरीत असर पड़ता है। जिसका नुकसान न केवल समाज व देश की व्यवस्था को होता है बल्कि उन्हें भी खुद इसका नुकसान उठाना पड़ता है। इसलिए बच्चों की शादी सरकार द्वारा निर्धारित आयु में भी करनी चाहिए। अगर कोई ऐसा करे तो उसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए।