रादौर, 28 जून (कुलदीप सैनी) : राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की ओर से सिंगल यूज प्लास्टिक पर 1 जुलाई से पूरी तरह से पाबंदी लगा दी जाएगी। अगर इसके बाद भी कोई इसकी अवहेलना करता है तो उस पर 25 हजार रुपए तक जुर्माना किए जाने का प्रावधान है। नगर पालिका रादौर की ओर से भी इन आदेशों का नपा क्षेत्र में सख्ती से पालन करवाया जाएगा। इसको लेकर एक विशेष अभियान भी नपा की टीम चलाएगी और आदेशों की पालना न करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
सफाई निरीक्षक निर्मल सिंह ने बताया कि 1 जुलाई से सिंगल यूज प्लास्टिक से बने उत्पादों को पूरी तरह से बैन कर दिया गया है। जिसमें प्लास्टिक स्टिक, गुब्बारे में यूज होने वाले प्लास्टिक स्टिक, प्लास्टिक से बने झंडे, कैंडी स्टिक, आइसक्रीम स्टिक, प्लेट, कप, ग्लास, ट्रे, पेकिंग फिल्म, निमंत्रण कार्ड, सिगरेट पैकेट इत्यादि शामिल है। उन्होंने कहा कि उक्त वस्तुओं के उपयोग से प्रदूषण की समस्या बढ़ती है। इसलिए सरकार की ओर से इन पर पूरी तरह से पाबंदी लगाने के आदेश जारी किए गए है। इन आदेशों की पालना करवाने के लिए नपा की ओर से एक टीम का गठन किया जाएगा, जो समय समय पर इसकी निगरानी करेगी और आदेशों की अवहेलना करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।